उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य और रसद विभाग (Food and Civil Supplies Department) द्वारा एफसीएस यूपी पोर्टल (https://fcs.up.gov.in/) लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।
यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र लाभार्थियों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करता है।
एफसीएस यूपी पोर्टल की प्रमुख सेवाएँ
एफसीएस यूपी पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग राज्य के नागरिक कर सकते हैं। ये सेवाएँ निम्नलिखित हैं:
सेवा का नाम | विवरण |
---|---|
राशन कार्ड सूची (Ration Card List) देखने की सुविधा |
|
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन (New Ration Card Application) |
|
ई-राशन कार्ड डाउनलोड (e-Ration Card Download) |
|
राशन वितरण की जानकारी (Ration Distribution Details) |
|
यूपी राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण |
|

FCS UP पोर्टल पर राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखें?
उत्तर प्रदेश के नागरिक अपना नाम राशन कार्ड सूची में देखने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले एफसीएस यूपी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – https://fcs.up.gov.in/.
- होमपेज पर "राशन कार्ड की पात्रता सूची" विकल्प पर क्लिक करें।

- अपने जिले का चयन करें और फिर तहसील व ग्राम पंचायत का चयन करें।
- इसके बाद राशन कार्ड सूची (Ration Card List) खुल जाएगी, जहाँ लाभार्थी अपने नाम की जाँच कर सकते हैं। यदि आपका नाम सूची में है, तो आप अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
राशन कार्ड डाउनलोड
FCS उत्तर प्रदेश पोर्टल पर राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ खोलें।
- "महत्वपूर्ण लिंक" में "राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें" पर क्लिक करें।

- राशन कार्ड संख्या और कैप्चा भरें, फिर "ओटीपी प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
- मोबाइल पर आया ओटीपी दर्ज कर "OTP Verify" करें।
- डिजिटल राशन कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
डिजिटल राशन कार्ड में निम्नलिखित जानकारियां मौजूद होती हैं:
- मुखिया व कोटेदार का नाम
- पिता/पति का नाम
- निवास विवरण, लिंग
- वार्ड संख्या, क्षेत्र (नगरीय/ग्रामीण)
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक, पिन कोड आदि।
FCS UP हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण प्रणाली
अगर किसी लाभार्थी को राशन वितरण या राशन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है, तो वे एफसीएस यूपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800-1800-150 / 1967/14445) या ऑनलाइन शिकायत फॉर्म (https://cms.up.gov.in/jsk/User/Complain_New_Public.aspx) का उपयोग कर सकते हैं।
- दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक (https://cms.up.gov.in/jsk/User/compstatus.aspx) किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) में जाकर नया राशन कार्ड बनवा सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
नए राशन कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन पत्र के साथ परिवार के मुखिया की फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय का विवरण, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या और बिजली/पानी/गैस का बिल जमा करना आवश्यक है।
राशन कार्ड आवेदन के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
हां, नए राशन कार्ड के लिए ₹20 का शुल्क निर्धारित है, जिसे जन सेवा केंद्र (CSC) या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
राशन कार्ड आवेदन करने के बाद कितने दिनों में कार्ड बनकर मिलेगा?
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 कार्य दिवसों के भीतर राशन कार्ड जारी किया जाता है।