UP Ration Card - डाउनलोड, आवेदन, स्टेटस, लिस्ट 2025

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो राज्य के निवासियों को सस्ते दामों पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाले राशन (गेहूं, चावल, चीनी, आदि) प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य एवं रसद विभाग (Food and Civil Supplies Department) राज्य के नागरिकों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए https://fcs.up.gov.in/ पोर्टल संचालित करता है। इस पोर्टल पर राशन कार्ड से जुड़ी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं.

UP Ration Card List 2025

उत्तर प्रदेश राज्य राज्य में नागरिकों को खाद्यान्न राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तथा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पात्र लोगों की सूची प्रतिमाह जारी की जाती है.

नीचे उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल - fcs.up.gov.in पर राशन कार्ड की पात्रता सूची को चेक करने की प्रक्रिया की पुरी जानकारी उपलब्ध है.

चरण - १: उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाएं.

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहाँ आप होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक्स सेक्शन में मौजूद राशन कार्ड की पात्रता सूची के विकल्प पर क्लिक कर दें.
UP Ration Card Portal

चरण - 2: अपने क्षेत्र का चुनाव करें.

  • अब नए पेज पर आप अपने जिले, टाउन/ ब्लाक, और ग्राम पंचायत का चुनाव करें.
  • अब आपको चुनें हुए ग्राम पंचायत में मौजूद कोटेदार का नाम दिख जाएगा.
  • कोटेदार के नाम के आगे उसके अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड की संख्या दिखेगी.
नोट - नगरीय क्षेत्र या टाउन में उपस्थित राशन कार्ड के लाभार्थी लोगों के लिए "ग्राम पंचायत" का चुनाव नहीं करना होता है।
Ration Card Check

चरण - 3: पात्रता सूची देखें.

  • अब आपको राशन कार्ड वाले भाग में स्थित अंक या नंबर पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करते ही आपके सामने पात्रता सूची प्रदर्शित हो जाएगी.

इस पात्रता सूची में निम्नलिखित जानकारी उपस्थित रहती है -

  • राशन कार्ड धारक का नाम
  • पिता/ पति का नाम
  • माता का नाम
  • यूनिट की संख्या
  • राशन कार्ड जारी (डिजिटल हस्ताक्षर) करने की तिथि
  • डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
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यदि पात्रता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं: टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें, और अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करें।

UP Ration Card डाउनलोड

उत्तर प्रदेश के जो नागरिक राशन कार्ड धारक हैं, वे अपना राशन कार्ड डिजिटली रूप में उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधिकारिक पोर्टल या डीजीलॉकर के जरिए डाउनलोड कर सकता है. इस डिजिटल राशन कार्ड को ई-राशन कार्ड भी कहा जाता है.

डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है.

  • सर्वप्रथम आपको यूपी राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • इसके बाद आपको नीचे की तरफ “महत्वपूर्ण लिंक” वाले अनुभाग में स्थित “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” पर क्लिक करना होगा।
Ration Card Download UP
  • ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको राशन कार्ड संख्या और कैप्चा को नीचे दिए गए बॉक्स में दर्ज करने के बाद ”सूची में खोजने हेतु ओ० टी० पी० प्राप्त करें” पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा, उस ओटीपी को दर्ज करके “OTP Verify” बटन पर क्लिक करना होगा।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड डाउनलोड

अब आपके सामने डिजिटल राशन आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड तथा प्रिंट कर सकते हैं, इस कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी मौजूद रहती है –

  • मुखिया का नाम
  • कोटेदार का नाम
  • पिता / पति का नाम
  • निवास विवरण
  • लिंग
  • वार्ड संख्या
  • क्षेत्र (नगरीय/ग्रामीण)
  • ब्लॉक का नाम
  • ग्राम पंचायत का नाम
  • ग्राम/टाउन का नाम
  • पिन कोड, इत्यादि।
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इसके अलावा आप चाहें तो डीजीलॉकर की मदद से भी राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपको राशन कार्ड फॉर्म और जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर विजिट करना होगा. यहाँ CSC संचालक उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करके आपके राशन कार्ड आवेदन को ऑनलाइन संपन्न करेगा.

आवेदन के बाद आपको एक संदर्भ आईडी (Reference ID) प्रदान की जाएगा जिसकी मदद से आप अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर विजिट करके प्राइमरी मेनू में मौजूद डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करें. अब आपके सामने सभी संबधित फॉर्म की सूची खुल जाएगी, यहाँ आप  राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें.

जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी, इत्यादि।

पात्रता

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • मुखिया की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए।
  • मुखिया के परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

UP Ration Card Status

आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति को देखने के चरण निम्नलिखित है:

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • अब होमपेज पर मौजूद विकल्प "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" पर क्लिक कर दें.
  • अब आप सन्दर्भ आई० डी०/राशन आई० डी० दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
आवेदन की स्थिति

इसके बाद आप राशन कार्ड के आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं.

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पात्र गृहस्थी के राशन में संशोधन, समर्पण, या निरस्तीकरण के लिए आप जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, या जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, State Services Delivery Gateway (SSDG) और State Portal (SP) सेवाओं के माध्यम से किसी भी जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड – परिचय

राशन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों (Fair Price Shops - FPS) से सस्ते दामों पर अनाज प्राप्त करने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार

उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार के राशन कार्ड होते हैं:

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड

  • यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो अत्यंत गरीब हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, निराश्रित महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग, भूमिहीन किसान आदि।
  • इस योजना के तहत एक परिवार को 35 किलोग्राम राशन (20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल) प्रति माह दिया जाता है।
  • गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की दर से मिलता है।

पात्र गृहस्थी (PHH) राशन कार्ड

  • यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आर्थिक रूप से कमजोर (APL) परिवारों को दिया जाता है।
  • प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम राशन (3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल) प्रति माह प्रदान किया जाता है।
  • गेहूं ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो की दर से मिलता है।

उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया

राशन वितरण का कार्य राज्य में प्रतिमाह किया जाता है, इसके लिए प्राप्तकर्ता को अपने नजदीकी राशन की दूकान पर कार्ड के साथ वितरण के समय मौजूद होना होता है, उसके बाद प्राप्तकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाता है, और सफल सत्यापन के बाद राशन वितरित कर दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न वितरण प्रणाली का संचालन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य में 80,000 से अधिक सरकारी राशन दुकानें (Fair Price Shops - FPS) हैं जो लाभार्थियों को राशन प्रदान करती हैं।

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उत्तर प्रदेश में अब ई-पीओएस (Electronic Point of Sale) मशीनों के जरिए राशन वितरण किया जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य व्यक्ति को ही राशन मिले।
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उत्तर प्रदेश में "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" (ONORC) योजना लागू है, जिससे प्रवासी श्रमिक किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अनाज प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन

राशन कार्ड से संबधित किसी भी प्रकार की शिकायतों के लिए आप Department of Food And Public Distribution के दिए गए संपर्क विवरणों पर संपर्क करें:

ईमेलmin-food[at]nic[dot]in
संपर्क नंबर01123070637
01123070642
हेल्पडेस्क नंबर1967, 1800-1800-150